Tiktok को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मद्रास हाई कोर्ट को 24 अप्रैल तक अंतरिम बैन पर फैसले का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिया मद्रास हाई कोर्ट को 24 अप्रैल तक बैन पर फैसला लेने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट को वीडियो ऐप टिकटॉक (TikTok) पर लगे अंतरिम बैन पर बुधवार (24 अप्रैल) तक अंतिम निर्णय देने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर मद्रास हाईकोर्ट 24 अप्रैल तक अंतिम आदेश देने में विफल रहता है तो टिकटॉक पर लगाया गया बैन हटा दिए जाएगा।

इससे पहले 3 अप्रैल को मद्रास हाई कोर्ट ने ‘अनुचित कंटेट’ पर चिंता जताते हुए केंद्र को मोबाइल ऐप टिकटॉप पर बैन लगाने का आदेश दिया था।

इसके बाद सरकार ने गूगल और ऐपल को टिकटॉक को उनके प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया था। सरकार के कदम पर निर्देश उठाते हुए गूगल ने प्लेस्टोर और ऐपल ने ऐप स्टोर से टिकटॉक को हटा दिया था, जिससे यूजर्स इसे डाउनलोड नहीं कर पाएं।

भारत में टिकटॉक के 240 मिलियन ऐक्टिव यूजर्स हैं और 2019 के पहले तीन महीनों में इसे भारत में 3 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है।

टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जो यूजर्स को स्पेशल इफेक्ट्स के साथ शॉर्ट वीडियो बनाने और शेयर करने की सुविधा देता है। ये ऐप पिछले एक साल के दौरान भारत में तेजी से लोकप्रिय हुआ है। हालांकि कुछ राजनेताओं द्वारा इसके कंटेंट को अनुचित बताते हुए इसकी आलोचना भी की गई थी।

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