अब ट्रेन छूटने से पांच मिनट पहले तक पा सकेंगे टिकट, जानिए क्या है नियम

यात्री अब ट्रेन छूटने से पांच मिनट पहले तक टिक बुक कर सकते हैं (Pic Credit: Twitter)

यात्रियों को राहत देते हुए, भारतीय रेलवे ने ट्रेन के स्टेशन से छूटने से पांच मिनट पहले तक टिकट बुक और कैंसिल करने की इजाजत दे दी है।

ये बदलाव भारतीय रेलवे के उस फैसले के बाद आया है जिसमें उसने कोविड से पहले ट्रेन छूटने के आधे घंटे पहले दूसरा रिजर्वेशन चार्ट बनाने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। ये नया नियम शनिवार (10 अक्टूबर) से प्रभावी हो गया है।

ट्रेन बुकिंग नियम: जानें क्या हुआ बदलाव

1.कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद से भारतीय रेलवे दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने से दो घंटे पहले बना रहा है। हालांकि, अब दूसरा आरक्षण चार्ट स्टेशन से ट्रेन के छूटने के 30 मिनट पहले तैयार होगा।

2.आज से, दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के स्टेशन से प्रस्थान होने से 5 से 30 मिनट पहले तैार होगा। यात्री इस दौरान टिकटों की बुकिंग कर सकेंगे

3 पहला आरक्षण चार्ट ट्रेन के स्टेशन से रवाना होने से 30 मिनट पहले बनता है। अगर कैंसिल होने के कारण सीटें खाली रहती हैं तो दूसरा चार्ट बनने तक पीआरएस काउंटर्स और ऑनलाइन टिकट बुक की जा सकती हैं।

4.वापसी के नियम के मुताबिक, इस दौरान टिकट कैंसिल भी किए जा सकते हैं।

जोनल रेलवे के निवेदन पर सभी यात्रियों की सुविधा के लिए मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि ट्रेन के निर्धारित / पुनर्निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 30 मिनट पहले दूसरा आरक्षण चार्ट तैयार किया जाएगा।

टिकट बुकिंग की सुविधा, ऑनलाइन और पीआरएस टिकट काउंटरों पर, दूसरे चार्ट की तैयारी से पहले उपलब्ध होगी। भारतीय रेलवे द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सीआरआईएस 10 अक्टूबर से इस प्रावधान को बहाल करने के लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करेगा।

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